
पति-पत्नी के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज।
बीकापुर_अयोध्या।
अयोध्या जिले के बीकापुर कोतवाली क्षेत्र में न्यायालय के आदेश पर कोतवाली पुलिस ने धोखाधड़ी की रिपोर्ट पति-पत्नी के ऊपर दर्ज कर लिया। खिद्दीरपुर निवासी इन्द्रजीत (पुत्र) रामदास ने आरोप लगाया है कि गांव के ही अखिलेश कुमार (पुत्र) ताड़क नाथ से उसने गांव की एक भूमि का पंजीकृत इकरारनामा लिखवाया था। जिसमें उस गाटा संख्या का विक्रित मूल्य अखिलेश से तीन लाख तय हुआ था। एक लाख पचास हजार रुपये अखिलेश को देकर इकरार नामा कराया गया था। शेष रुपये दो वर्षों में देने थे। इससे पहले अखिलेश ने अपनी पत्नी शांति तिवारी को भूमि का बैनामा 4 फरवरी 2021 को कर दिया। जिसमें चुपके से उस गाटा संख्या पर नामांतरण का आदेश पारित करवा लिया गया।
कोतवाल लालचंद सरोज ने बताया कि न्यायालय के आदेश पर दोनों आरोपियों के विरुद्ध धोखाधड़ी की धारा 420 आईपीसी में अभियोग पंजीकृत कर मुकदमे की विवेचना हल्का दरोगा को सौंप दिया गया है।
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