ज्वैलरी शॉप लूटकांड की आरोपी गर्भवती महिला पायल को मिली सशर्त जमानत।
अयोध्या।
अयोध्या जिले में ज्वैलरी दुकान से गहने लूटने के मामले में गिरफ्तार आरोपी महिला पायल को अदालत से सशर्त जमानत मिल गई है। अपर सत्र न्यायाधीश षष्ठम की अदालत ने सुनवाई के बाद महिला की जमानत याचिका स्वीकार करते हुए उसे राहत दी। हालांकि अदालत ने जमानत के साथ कई शर्तें भी निर्धारित की हैं।
अदालत ने आरोपी महिला को निर्देश दिया है कि वह हर सुनवाई पर न्यायालय में उपस्थित रहेगी, विचारण में सहयोग करेगी, किसी अन्य अपराध में शामिल नहीं होगी और गवाहों को प्रभावित करने का प्रयास नहीं करेगी। कोर्ट ने 50-50 हजार रुपये के दो मुचलकों पर महिला को जेल से रिहा करने का आदेश दिया है।
शुक्रवार को हुई सुनवाई के दौरान आरोपी पक्ष के अधिवक्ता ने महिला को निर्दोष बताते हुए कहा कि उसे झूठे मुकदमे में फंसाया गया है। बचाव पक्ष ने यह भी दलील दी कि आरोपी महिला गर्भवती है, इसलिए मानवीय आधार पर उसे जमानत दी जानी चाहिए।
अभियोजन अधिकारी कृष्ण चंद्र वर्मा ने अदालत को बताया कि आरोपी महिला नकाब पहनकर ज्वैलरी दुकान में पहुंची थी और खिलौने की पिस्तौल दिखाकर जेवर लूटकर फरार हो गई थी। उन्होंने कहा कि पूरी घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई थी, जिसके आधार पर पुलिस ने आरोपी महिला और उसके प्रेमी को गिरफ्तार किया।
दर्ज रिपोर्ट के अनुसार घटना दो अप्रैल को रुदौली थाना क्षेत्र के कोठी बाजार स्थित महेश ज्वैलर्स की दुकान में हुई थी। दोपहर करीब 12:30 बजे एक नकाबपोश महिला दुकान में आई और जेवर देखने के बहाने करीब 26 ग्राम वजन के सोने के हार और चेन उठा लिए। इसके बाद उसने असलहा दिखाकर दुकान से भागने की कोशिश की। दुकान के कर्मचारी मनीराम ने उसका पीछा भी किया, लेकिन महिला अपने साथी के साथ मोटरसाइकिल पर बैठकर फरार हो गई।
जांच के दौरान पुलिस ने आरोपियों की पहचान बाबा बाजार थाना क्षेत्र निवासी पायल कोरी और उसके प्रेमी राहुल कुमार के रूप में की थी। राहुल मवई थाना क्षेत्र का रहने वाला बताया गया है। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। फिलहाल अदालत ने महिला को जमानत दे दी है, जबकि उसका सह-आरोपी प्रेमी अभी भी जेल में बंद है।