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फर्जी अंक पत्र के जरिए अगली कक्षा में प्रवेश लेने के मामले में सुनाई गई सजा को भुगतने के लिए गोसाईगंज के पूर्व भाजपा विधायक इंद्र प्रताप तिवारी उर्फ खब्बू ने शुक्रवार को अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया। अपर जिला जज तृतीय अशोक कुमार दुबे की अदालत ने उन्हें अभिरक्षा में लेकर जेल भेज दिया। उनके अधिवक्ता दिनेश कुमार तिवारी ने बताया कि अपर जिला जज तृतीय पूजा सिंह ने फर्जी अंक पत्र के जरिए अगली कक्षा में प्रवेश लेने के मामले में खब्बू को दोषी पाते हुए पांच साल के कठोर कारावास व जुर्माने की सजा सुनाई थी। इस आदेश को खब्बू और मामले के सह अभियुक्तों पूर्व छात्रसंघ अध्यक्ष फूलचंद यादव और चाणक्य परिषद के संरक्षक कृपा निधान तिवारी ने उच्च न्यायालय इलाहाबाद की लखनऊ खंडपीठ में चुनौती दी थी। सुनवाई के बाद उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति दिनेश सिंह ने तीनों की अपील खारिज करते हुए निचली अदालत का आदेश बहाल कर दिया था। इसी मामले में सजा भुगतने के लिए शुक्रवार को इंद्र प्रताप तिवारी उर्फ खब्बू ने अदालत में आत्मसमर्पण किया।
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