
अयोध्या शहर के बहुचर्चित सनबीम स्कूल में कक्षा 10 की छात्रा की बिल्डिंग से गिरकर हुई मौत के मामले में किशोर अपचारी को जमानत पर रिहा करने का आदेश कोर्ट से हुआ है। यह आदेश प्रधान न्यायाधीश किशोर न्याय बोर्ड साक्षी सिंह की अदालत से हुआ है। शहर के एक मोहल्ले की रहने वाली विद्यालय की कक्षा 10 की छात्रा की 26 मई को विद्यालय की छत से गिरकर मौत हो गई थी। इसकी एफआईआर पीड़िता के पिता ने सामूहिक दुष्कर्म, हत्या व साक्ष्य छिपाने की धारा में दर्ज कराई थी। इस मामले में जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया था। बाद में पता चला कि दुष्कर्म और हत्या का मामला न होकर यह आत्महत्या का मामला है।
पिछले माह जून को मामले में विद्यालय के प्रबंधक बृजेश यादव और एक किशोर अपचारी को गिरफ्तार किया गया था। आरोपी बृजेश यादव को गिरफ्तारी के दूसरे दिन ही जमानत पर रिहा कर दिया गया था। वहीं किशोर अपचारी को बाल संरक्षण गृह भेज दिया गया था। उसकी जमानत पर सुनवाई प्रधान न्यायाधीश किशोर न्याय बोर्ड के यहां हुई। सुनवाई के बाद बोर्ड ने उसे जमानत पर रिहा करने का आदेश दे दिया।
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