
उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री और मधुमिता हत्याकांड में उम्रकैद की सजा काट रहे अमरमणि त्रिपाठी को जेल से रिहा करने के आदेश जारी हुए है। मधुमिता हत्याकांड में अमरमणि को उम्र कैद की सज़ा हुई थी। अमरमणि करीब 19 साल से जेल में बंद हैं। कारागार प्रशासन ने अमरमणि को जेल से रिहा करने का आदेश जारी किया है।
जेल में अच्छे आचरण के आधार पर रिहाई सुप्रीम कोर्ट ने जेल में अच्छा आचरण करने वाले कैदियों की रिहाई पर विचार करने की सलाह सरकार को दी थी। जिसके बाद अमरमणि त्रिपाठी ने भी अपनी रिहाई के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। अंततः: 18 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने रिहाई का आदेश पारित किया। जेल में अच्छे आचरण के आधार पर रिहाई का आदेश पारित किया गया।
9 मई 2003 को हुई थी मधुमिता की हत्या कवयित्री मधुमिता शुक्ला हत्याकांड में अमरमणि त्रिपाठी को उम्रकैद की सजा मिली थी। लखीमपुर की रहनेवाली मधुमिता अमरमणि के संपर्क में आईं और उनका रिश्ता प्रेम में बदल दिया। इस बीच मधुमिता गर्भवति हो गईं और उनपर गर्भपात का दबाव बढ़ा। लेकिन उन्होंने ऐसा करने से मना कर दिया। इस बीच 9 मई 2003 को 7 महीने की गर्भवती मधुमिता की गोली मारकर हत्या कर दी गई।
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