
नाजिर की अग्रिम जमानत याचिका खारिज, 1.15 करोड़ की चोरी का मामला, एक्सप्रेस-वे की जमीन खरीदने के लिए रखी थी रकम।
सुल्तानपुर।
सुलतानपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेस वे की जमीन खरीदने के लिए रखे एक करोड़ 15 लाख रुपये की चोरी के मामले में नया मोड़ आया है। एडीजे संतोष कुमार ने आरोपी नाजिर की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है।
मामला 15 अक्टूबर 2016 का है। तत्कालीन नाजिर शिलाजीत दूबे ने पूर्वांचल एक्सप्रेस वे की जमीन खरीद के लिए बैंक से 50-50 लाख रुपये के दो चेक से एक करोड़ रुपये निकाले थे। इस रकम को उप कोषागार में पहले से रखे 15 लाख रुपयों के साथ रखा गया था।
सहायक शासकीय अधिवक्ता वेद प्रकाश के अनुसार, धनराशि को पुलिसकर्मियों की मौजूदगी में डबल लॉक से सुरक्षित किया गया था। एक चाबी नायब तहसीलदार को और दूसरी कैशियर को सौंपी गई थी। अगली सुबह साढ़े छह बजे जब नाजिर पहुंचे, तो पूरी रकम गायब थी। पुलिस को कोई सुराग नहीं मिला। मामले की जांच पहले क्राइम ब्रांच को और फिर विशेष अनुसंधान शाखा वाराणसी को सौंपी गई। जांच में वर्दीधारी कर्मचारियों को क्लीन चिट दे दी गई। हालांकि, क्षमता से अधिक धन रखने के आरोप में नाजिर को आरोपी बना दिया गया।
आज तक न तो चोरी गई रकम बरामद हुई है और न ही इस मामले में कोई अहम सुराग मिला है। नाजिर ने गिरफ्तारी से बचने के लिए अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया है।
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