
मारपीट और जानलेवा हमले के मामलों में दो आरोपी गिरफ्तार।
अयोध्या।
अयोध्या जिले में पुलिस ने जानलेवा हमले के दो अलग-अलग मामलों में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बीकापुर पुलिस ने महिलाओं पर चारपाई की पाटी से हमला करने के मामले में वांछित आरोपी को जिला चिकित्सालय से गिरफ्तार किया, जबकि कैंट पुलिस ने परिवार के लोगों पर जानलेवा हमला करने के आरोपी को ककरही बाजार से पकड़ा। दोनों आरोपियों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त सामान बरामद किया गया है।
बीकापुर कोतवाली पुलिस ने महिलाओं पर हमला करने के मामले में वांछित राजेश मिश्रा (पुत्र) स्व. श्रीधर मिश्रा, निवासी चितई मिश्र का पुरवा जोहन, को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उसे जिला चिकित्सालय अयोध्या परिसर से 8 अगस्त की देर शाम गिरफ्तार किया। आरोपी के कब्जे से घटना में प्रयुक्त चारपाई की एक पाटी भी बरामद की गई है।
पुलिस के मुताबिक, 7 अगस्त को रास्ते में गोबर रखकर रास्ता अवरुद्ध करने को लेकर विवाद हुआ था। शिकायत करने पर आरोपी ने परिवार की महिलाओं के साथ कथित तौर पर मारपीट की। चारपाई की पाटी से किए गए हमले में दो महिलाओं के सिर में गंभीर चोटें आईं, जबकि अन्य लोगों को भी चोट लगी।
मामले में वादिनी की तहरीर पर बीकापुर थाने में मुकदमा संख्या 312/2026 के तहत धारा 115(2), 351(3), 352 और 109(1) बीएनएस में मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस के अनुसार आरोपी को मामूली चोट लगी थी और वह जिला चिकित्सालय में उपचार करा रहा था। अस्पताल से डिस्चार्ज होने के दौरान उसे गिरफ्तार कर लिया गया।
पुलिस के अनुसार राजेश मिश्रा के खिलाफ बीकापुर थाने में पहले से भी मारपीट, गाली-गलौज, धमकी समेत विभिन्न धाराओं में तीन मुकदमे दर्ज हैं।
वहीं दूसरे मामले में कैंट थाना पुलिस ने परिवार के सदस्यों पर लाठी-डंडे, लोहे की रॉड और कुल्हाड़ी से हमला करने के मामले में राजू निषाद पुत्र राम धीरज निषाद, निवासी मुरावन टोला रेतिया, थाना कैंट, अयोध्या को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उसे 9 अगस्त को मुखबिर की सूचना पर ककरही बाजार से गिरफ्तार किया। उसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त लकड़ी का पटरा बरामद किया गया।
पुलिस के मुताबिक, ईंट उठाने की बात को लेकर विवाद शुरू हुआ था। आरोप है कि विपक्षी पक्ष ने पहले वादी की दादी से गाली-गलौज की और विरोध करने पर एक राय होकर वादी तथा उसके परिवार के सदस्यों पर हमला कर दिया। हमले में परिवार के कई लोगों को गंभीर चोटें आईं। इसके बाद जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप लगाया गया।
वादी की तहरीर पर कैंट थाने में मुकदमा संख्या 269/26 के तहत धारा 191(2), 190, 191(3), 115(2), 3(5), 109(1), 352 और 351(3) बीएनएस में मामला दर्ज किया गया था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ अग्रिम विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है। दोनों मामलों में पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों को नियमानुसार न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।
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