
बीकापुर कोतवाली पुलिस ने नाबालिग बालिका के साथ गलत हरकत करने तथा पास्को एक्ट के आरोपी को 12 घंटों के भीतर गिरफ्तार कर न्यायालय भेज दिया है। सोमवार को पीड़ित पिता की शिकायत पर कोतवाली पुलिस ने नाबालिक बालिका के साथ गलत हरकते करने व पास्को एक्ट में आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। कोतवाली क्षेत्र के एक गांव के रहने वाले पीड़ित पिता का आरोप है कि उसके गांव के ही एक युवक द्वारा पिछले 3 से 4 माह पूर्व से उसकी नाबालिग पुत्री को शादी का झांसा देकर उसके साथ गलत हरकत कर रहा था। तहरीर में यह भी बताया है कि पीड़ित बाहर मुंबई में रहता है जब उसे जानकारी हुई तो वह तत्काल अपने घर आया और घटना के संबंध में पूरी जानकारी करने के बाद डायल 112 पुलिस को फोन करके सारी घटना की जानकारी दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने विपक्षी से पूछताछ किया जिसके बाद विपक्षी को अपने साथ कोतवाली ले आई है तथा घटना के संबंध में लिखित शिकायत कोतवाली में देने को कही है। तहरीर में यह भी बताया है कि विपक्षी के इस कृत्य से पीड़ित काफी आहत है तथा उसकी सामाजिक क्षति हो रही है।
प्रभारी निरीक्षक राजेश कुमार राय ने बताया कि पीड़ित की शिकायत पर आरोपी शकील अहमद पुत्र खलील अहमद के विरुद्ध मुकदमा अपराध संख्या 234 / 2023 धारा 354 (ख) आईपीसी तथा 7/8 पास्को एक्ट में प्राथमिकी दर्ज कर आरोपी को खजुराहट चौराहे के समीप से गिरफ्तार कर न्यायालय भेज दिया गया है।
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