
डिस्ट्रीब्यूटर से धोखाधड़ी केस दर्ज करने का आदेश।
सुलतानपुर।
सुल्तानपुर जिले में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पॉमेला श्रीवास्तव ने फिनो पेमेंट बैंक के डिस्ट्रीब्यूटर उमेश कुमार के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए, अमेठी पुलिस को एफआईआर दर्ज कर जांच करने का आदेश दिया है। अमेठी के ग्राम कमासिन निवासी उमेश कुमार ने अधिवक्ता अंकुर पांडेय के जरिए दिए प्रार्थनापत्र पर आरोप लगाया था कि मोतिगरपुर के बेलहरी निवासी रवि सिंह ने ट्रांसपोर्टेशन के बहाने नकदी लेन-देन के नाम पर धोखाधड़ी की और उसके खाते में संदिग्ध धनराशि ट्रांसफर कराई, जिससे खाता सीज हो गया। कोर्ट ने मामले में प्रथम दृष्टया संज्ञेय अपराध मानते केस दर्ज कर जांच के निर्देश दिए।
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