
सुल्तानपुर जिले के एक गांव के ही एक व्यक्ति से मारपीट करना बेसिक के एक शिक्षक को भारी पड़ गया है। पुलिस ने शिक्षक पर गम्भीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया था। शिक्षक पर दर्ज मुकदमे में सुनवाई के दौरान न्यायालय ने दोषी ठहराया है। साथ ही कारावास व जुर्माना भी लगाया है। जिसकी जांच कर रिपोर्ट खण्ड शिक्षा अधिकारी ने बीएसए को भेजा। बीएसए दीपिका चतुर्वेदी ने दोषसिद्ध शिक्षक को परिषदीय सेवा नियमावली के तहत सेवामुक्त/बर्खास्त (टर्मिनेट) करने का आदेश जारी कर दिया।
बल्दीराय थाना क्षेत्र के विही निदूरा निवासी रमाकांत मिश्र शिक्षा क्षेत्र कुड़वार के प्राथमिक विद्यालय निरसाहिया में बतौर प्रधानाध्यापक थे। बीते दिनों गांव निवासी श्री पाल पासी से मारपीट हो गई थी। जिस पर श्री पाल पासी ने स्थानीय थाने पर प्रधानाध्यापक सहित चार लोगों के खिलाफ तहरीर दी थी। तहरीर पर पुलिस प्रधानाध्यापक सहित चार लोगों के खिलाफ एससी एसटी सहित गम्भीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया था। सुनवाई के दौरान जज ने उन पर उन पर 10 वर्ष का कारावास व 30 हजार का जुर्माना लगाया।
जांच कर रहे खण्ड शिक्षा अधिकारी कुड़वार ने इसकी रिपोर्ट बीएसए को सौंपी। बीएसए दीपिका चतुर्वेदी ने शिक्षक को परिषदीय सेवा नियमावली के तहत सेवा मुक्त कर दिया है। बीएसए की कार्रवाई से विभाग में हड़कंप मचा है।
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