
अयोध्या सीएचसी मसौधा के पूर्व प्रभारी बैजनाथ यादव को कोर्ट ने चेक बाउंस के एक मामले में दोषी पाते हुए छह महीने की सजा सुनाई है। उन पर सात लाख रुपये जुर्माना भी हुआ है। जुर्माने की संपूर्ण धनराशि में से छह लाख 90 हजार रुपये बतौर प्रतिकर परिवादी को देने का आदेश हुआ है ।
यह आदेश एसीजेएम पल्लवी सिंह की अदालत से गुरुवार को हुआ। बंसी लाल यादव निवासी तेलिया कुआं थाना महाराजगंज का डॉ. बैजनाथ चौधरी के यहां आना-जाना था। वह बेरोजगार था। स्वास्थ्य विभाग में नौकरी लगवाने का झांसा देकर डॉ. बैजनाथ चौधरी ने उससे पांच लाख रुपये नगद लिए थे। नौकरी नहीं मिलने पर बंसीलाल ने रकम की मांग की, तो उन्होंने मिडिल ब्रांच मसौधा का खाता पेई चेक किया दिया। खाते में पर्याप्त निधि न होने के कारण चेक बाउंस हो गया। जिस पर बंसीलाल यादव ने अदालत में परिवाद दाखिल किया। सुनवाई के बाद कोर्ट ने उसको विचारण के लिए तलब किया। गवाही के बाद उन्हें दोषी पाते हुए सजा सुनाई।
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