1768115001807 - राम मंदिर व पंचकोशी परिक्रमा मार्ग के आसपास नॉनवेज पर पूर्ण प्रतिबंध।

राम मंदिर व पंचकोशी परिक्रमा मार्ग के आसपास नॉनवेज पर पूर्ण प्रतिबंध।

अयोध्या उत्तर प्रदेश

राम मंदिर व पंचकोशी परिक्रमा मार्ग के आसपास नॉनवेज पर पूर्ण प्रतिबंध।

1768115001807 - राम मंदिर व पंचकोशी परिक्रमा मार्ग के आसपास नॉनवेज पर पूर्ण प्रतिबंध।

अयोध्या।

अयोध्या श्रीरामनगरी में धार्मिक मर्यादा और परंपराओं को ध्यान में रखते हुए राम मंदिर और पंचकोशी परिक्रमा मार्ग के आसपास नॉनवेज की बिक्री पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। होटल और रेस्टोरेंट्स के लिए यह आदेश पहले से लागू था, लेकिन अब खाद्य विभाग ने गुरुवार को ऑनलाइन खाना डिलीवरी करने वाली कंपनियों पर भी इस प्रतिबंध को सख्ती से लागू कर दिया है।

इस संबंध में होटल, गेस्ट हाउस, होम स्टे और ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स को औपचारिक रूप से निर्देश जारी कर दिए गए हैं। प्रशासन की ओर से स्पष्ट चेतावनी दी गई है कि आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। खास तौर पर राम मंदिर क्षेत्र और इसके आसपास के इलाकों में नॉनवेज भोजन की आपूर्ति किसी भी माध्यम से स्वीकार्य नहीं होगी।

इस मामले पर जानकारी देते हुए सहायक खाद्य आयुक्त मानिक चंद्र सिंह ने बताया कि राम मंदिर और उसके आसपास नॉनवेज की बिक्री पर पहले से प्रतिबंध है, लेकिन कुछ होटल, गेस्ट हाउस और होम स्टे संचालक इसका पालन नहीं कर रहे थे। विभाग को शिकायतें मिली थीं कि पर्यटकों को ऑनलाइन ऑर्डर के जरिए नॉनवेज भोजन मंगाकर परोसा जा रहा है, जिसके बाद यह सख्त कदम उठाया गया।

मानिक चंद्र सिंह ने बताया कि 8 जनवरी से होटल, गेस्ट हाउस, होम स्टे और ऑनलाइन खाना डिलीवरी करने वाली कंपनियों को इस आदेश से अवगत करा दिया गया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि नियमों का उल्लंघन करने पर होटल मालिकों और संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। आदेश के पालन की नियमित मॉनिटरिंग की जाएगी और जरूरत पड़ने पर मौके पर कार्रवाई भी की जाएगी।

मिली जानकारी के अनुसार अयोध्या में नॉनवेज खाने और बेचने पर प्रतिबंध कोई नई व्यवस्था नहीं है। अमावा के राम मंदिर के पूर्व सचिव और पूर्व आईपीएस अधिकारी आचार्य किशोर कुणाल की पुस्तक अयोध्या रीविजिटेड में इसका उल्लेख मिलता है। पुस्तक के अनुसार ब्रिटिश काल में ही अयोध्या में नॉनवेज की बिक्री और सेवन पर रोक लगाई गई थी। उसी आदेश के आधार पर तत्कालीन सिटी बोर्ड फैजाबाद ने यह प्रतिबंध लागू किया था, जो आज भी प्रभावी है और जिसे अब तक किसी ने चुनौती नहीं दी है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *