
पूर्व विधायक सोनू सिंह समेत दो ने किया सरेंडर, भेजे गए जेल।
सुल्तानपुर।
सुल्तानपुर जिले के मायंग में तीन साल पूर्व बनारसी लाल की दीवार गिराने और घर में घुसकर पिटाई के मामले में लोअर कोर्ट से सजा के खिलाफ सेशन कोर्ट में दाखिल अपील खारिज होने के बाद सोमवार को पूर्व विधायक चंद्रभद्र सिंह सोनू व अंशू सिंह उर्फ सूर्य प्रकाश सिंह ने एमपी-एमएलए की विशेष मजिस्ट्रेट की अदालत सरेंडर कर दिया। विशेष मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा के न होने के कारण प्रभारी एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट अविनाश चंद्र गौतम ने दोनो दोषियों को जेल भेज दिया।
आपको बताते चले न्यायाधीश एकता वर्मा ने एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट की कोर्ट से सजा के खिलाफ दायल अपील को खारिज कर दिया था तथा एमपी-एमएलए की कोर्ट से हुई सजा की पुष्टि कर उसे बहाल कर दिया था। पूर्व विधायक समेत तीनों दोषियों को कोर्ट ने एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट की अदालत में हाजिर होने का आदेश दिया था। जिसमे बीती तारीख पर दोषसिद्ध आरोपी रुक्सार ने कोर्ट में आत्मसमर्पण किया था जिसे जेल भेजा जा चुका है। वही गिरफ्तारी वारंट जारी होने के बाद सोमवार को पूर्व विधायक चंद्रभद्र सिंह सोनू व अंशू सिंह ने सरेंडर किया जिन्हे जेल भेज दिया गया है। 25 फरवरी 2021 को बनारसी लाल की दीवार जेसीबी से गिराने और घर में घुसकर पिटाई समेत अन्य आरोपों में निचली अदालत ने पूर्व विधायक समेत तीन को बीती छह जुलाई को डेढ़ साल की सजा व 7700 रुपए की सजा सुनाई थी। इस आदेश को पूर्व विधायक ने अपीलीय कोर्ट में चुनौती दी थी।
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