सुल्तानपुर - उत्तरप्रदेश

चिकित्सक हत्याकांड: डॉक्टर घनश्याम तिवारी को क्षत्रियों ने दी श्रद्धांजलि, डीएम को सौंपा ज्ञापन।

चिकित्सक हत्याकांड: डॉक्टर घनश्याम तिवारी को क्षत्रियों ने दी श्रद्धांजलि, डीएम को सौंपा ज्ञापन।

सुल्तानपुर।

सुल्तानपुर जिले के शहर के पंडित दीन दयाल उपाध्याय पार्क में अखिल भारतीय क्षत्रिय कल्याण परिषद ने संरक्षक अधिवक्ता अरविंद सिंह राजा की अगुवाई में श्रद्धांजलि दी और उनकी आत्मा की शान्ति की कामना की। इससे पूर्व संगठन ने जिले की क्राइम मीटिंग के दौरान कलेक्ट्रेट पहुंच कर डीएसपी और अन्य प्रशासनिक अधिकारियों के उपस्थिति में डीएम को ज्ञापन दिया और निष्पक्ष विवेचना और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की।

संगठन ने मांगपत्र में कहा कि गलत नीयत से एक जाति विशेष वर्ग के विरुद्ध हत्याकांड के अपराध के रूप में प्रचारित किया जा रहा है, जबकि प्राथमिकी को देखने से स्पष्ट है कि जो भी घटना कही जाती है वह मात्र दो व्यक्तियों में मध्य कथित जमीन के खरीद फरोख्त संबंधी विवाद को लेकर कर हुई है। कुछ राजनीतिक व्यक्तियों द्वारा अपने राजनीतिक हितों को साधने के उद्देश्य से व लोगों के नजर में स्वयं को लाने के उद्देश्य से किया जा रहा है  ऐसा करके पुलिस जांच व विवेचना को भी प्रभावित करने का कुत्सित प्रयास किया जा रहा है जो इस तथ्य से स्वतः प्रमाणित है कि प्राथमिकी दर्ज होने के उपरांत प्राथमिकी में नामित व्यक्ति के अलावा उसके संपूर्ण परिवार व उनके सदस्यों को भी झूठा फसाने के लिए मृतक की पत्नी को अपने प्रभाव में लेकर, झूठ प्रार्थना पत्र दिलाए जा रहे हैं व भ्रामक खबरें भी फैला रहे हैं।

संगठन की मांग है कि घटना की पूरी तरह निष्पक्ष विवेचना होनी चाहिए, घटना के पीछे मोटिव व अन्य तथ्यों के आधार पर ही केवल दोषी व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही होनी चाहिए, ना कि निर्दाेष व्यक्तियों के विरुद्ध । समाज में जातिगत दुश्मनी बढ़ाने वाली व समाज में सदभाव व सौहार्द बिगाड़ने वालो के विरुद्ध आवश्यक निरोधात्मक कार्यवाही की जाए। उक्त घटना की शीघ्र व निष्पक्ष जांच करा कर पुलिस रिपोर्ट शीघ्रता से भेजे जाने का निर्देश दिए जाने की कृपा की जाए ताकि घटना के पीछे जातिगत राजनीति न की जा सके।

प्राथमिकी में नामित अभियुक्त के पिता के सात भाई हैं और सभी सातों भाइयों का परिवार विगत 35-40 वर्षों से अलग है और उनका रहन- सहन व खानपान भी एक दूसरे से पृथक है, जिसमें निर्दाेष परिवार के सदस्यों को झूठा ना फसाया जा सके और उनके परिवार की महिला सदस्यों को भी प्रताड़ित न किया जाए और जो भी कार्यवाही की जाए वह विधि के अनुसार की जाए।

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