
किशोरी का अपहरण करने पर कोर्ट ने युवक को सुनाई पांच साल कैद की सजा।
अयोध्या।
अयोध्या किशोरी का अपहरण करने वाले युवक को कोर्ट ने पांच साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। उसे 50 हजार रुपये का अर्थ दंड भी लगाया है। यह आदेश विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट अमर सिंह की अदालत से गुरुवार को हुआ। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता विजय ओझा व पॉक्सो एक्ट के विशेष लोक अभियोजक वीरेंद्र कुमार मौर्य ने बताया कि घटना 21 अगस्त 2019 की है। कैंट थाना क्षेत्र के एक कॉलोनी में रहने वाली फौजी की (पुत्री) को थाना कैंट का सहादतगंज निवासी अश्वनी कुमार उसके घर से जबरदस्ती ले गया। मऊ शिवाला में पुलिस ने दोनों को पकड़ लिया। आरोपी ने पीड़िता को धमकी दी कि यदि तुम मेरे पास से चली जाओगी तो तुम्हारे मां-बाप और भाई की हत्या कर दूंगा। वो पीड़िता को 50 हजार में बेचने की बात कह रहा था। इसके पूर्व भी आरोपी ने किशोरी के साथ दुष्कर्म किया था। इसकी रिपोर्ट पीड़िता के पिता ने दर्ज कराई थी। इसमें जमानत पर छूटने के बाद इस वारदात को अंजाम दिया
दुष्कर्म की घटना का ट्रायल विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट द्वितीय की अदालत में विचाराधीन है। अपहरण के मामले में कोर्ट ने सुनवाई के बाद अपहरण और पाक्सो एक्ट के तहत दोषी पाते हुए सजा सुनाई।
हाईवे पर लूट और बाइक चोरी का खुलासा, दो अंतरजनपदीय बदमाश गिरफ्तार। अयोध्या। अयोध्या जिले… Read More
मेडिकल कॉलेज में गंदगी और अव्यवस्था पर डीएम सख्त, दो एजेंसियों का भुगतान रोका। अयोध्या।… Read More
संसद के बाहर विपक्ष के प्रदर्शन को महापौर ने बताया नौटंकी। अयोध्या। अयोध्या संसद परिसर… Read More
कैश वैन और सफारी में जबरदस्त टक्कर,बाल-बाल बचे सवार। अयोध्या। अयोध्या जिले के खंडासा थाना… Read More
मिल्कीपुर में नए चकबंदी अधिकारी ने संभाला पदभार,लंबित वादों के निस्तारण को बताया प्राथमिकता। अयोध्या।… Read More
श्रीराम मंदिर में वीआईपी दर्शन पास में पेच,1500 का कोटा,150 भी नहीं हो रहे जारी।… Read More