
सुल्तानपुर की MP-MLA कोर्ट से पूर्व विधायक चंद्रभद्र सिंह सोनू और उनके समर्थकों को बड़ी राहत मिली है। न्यायिक मजिस्ट्रेट योगेश यादव ने इसौली के पूर्व विधायक चंद्रभद्र सिंह सोनू समेत 7 आरोपियों को बलवा करने के मामले बरी किया है। सभी पर बलवा और गाली-गलौज करने के दो मुकदमे दर्ज थे।अधिवक्ता रुद्र प्रताप सिंह मदन ने बताया कि एक ही आयोजन के दौरान दो लोगों ने अलग-अलग मुकदमा दर्ज कराया था। 28 अगस्त 2019 की कथित घटना धनपतगंज ब्लॉक परिसर में होना बताई गई थी। इसमें केंद्र सरकार की एडिप योजना के आयोजन के दौरान मकदूमपुर निवासी उत्तम सिंह और अतरसुमा निवासी हरकेश सिंह ने कूरेभार थाने में अलग-अलग मुकदमा दर्ज कराया था।नहीं साबित हुआ आरोप विवेचना के बाद पुलिस ने पूर्व विधायक सोनू सिंह, उनके समर्थक अंशू सिंह, पप्पू सिंह, संजीव दुबे, सुनील कुमार सिंह, अतुल सिंह और रामनयन गोसाईं पर चार्जशीट दाखिल की थी। कोर्ट में पेश साक्ष्य से आरोप साबित नहीं हो सका। जिससे कोर्ट ने सभी आरोपियों को दोनों मुकदमे से बरी कर दिया।
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