
सुल्तानपुर।
सुलतानपुर जिले के बल्दीराय तहसील क्षेत्र के लंगड़ी बाजार और वलीपुर बाजार में स्कूलों के पास शराब की दुकानें आवंटित कर दी गई हैं। इससे लोगों और बच्चों को परेशानियां हो रही हैं। सरकारी शराब का ठेका स्कूलों के पास तब खुला है जब नियम ये है कि सार्वजनिक स्थलों के 200 मीटर परिधि में शराब ठेके न खोले जाएं। वॉल से लगा सरकारी ठेका खोला गया है। 50 मीटर की दूरी पर नर्सरी से लेकर जूनियर हाईस्कूल इंटर तक के पांच विद्यालय संचालित हो रहे हैं। पीपी इंटर कॉलेज वलीपुर से मात्र पचास मीटर की दूरी पर शराब ठेके की दुकान खुली हैं, जहां मानकों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। शराबी यहां आए दिन नशे में उत्पात मचाते हैं।
नियम के मुताबिक मंदिर, मस्जिद, धार्मिक स्थल, स्कूल, आवासीय इलाकों में 200 मीटर के दायरे पर शराब की दुकान नहीं खोली जा सकती हैं। ऐसे में आबकारी विभाग के अधिकारियों द्वारा नियमों को ताक पर रखते हुए दुकान आवंटित करना क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है।
इसका विरोध स्थानीय लोगों द्वारा और विद्यालय परिवार द्वारा कई बार उच्च अधिकारियों को लिखित शिकायत कर किया गया, लेकिन कार्रवाई के नाम पर कुछ नहीं हो सका। जहां सरकार बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करती है वहीं चंद लोगों द्वारा कुछ पैसों के लिए बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है।
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