
मासूम के हत्यारे को उम्रकैद की सजा।
सुल्तानपुर।
सुल्तानपुर दीवानी के बगल सात साल पूर्व बस में तीन साल की बच्ची से दुराचार कर हत्या करने के दोषी महेश तिवारी को न्यायाधीश एकता वर्मा ने उम्र कैद और 30 हजार के अर्थदंड की सजा सुनाई है। बढ़ैयावीर निवासी लालजी शुक्ल की बस में 18 जून 2017 को दीवानी के बगल शव मिला था, जिसका मुकदमा अज्ञात में दर्ज कराया था। हालांकि मृतका की पहचान मुकदमे के दौरान नहीं हो सकी। विवेचना में पुलिस ने जयसिंहपुर कोतवाली क्षेत्र के मेहंदिया निवासी महेश तिवारी (पुत्र) राज बहादुर पर चार्जशीट दाखिल की थी। जिसे कोर्ट ने दोषी मानते हुए सजा सुना कर जेल भेज दिया।
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