
अयोध्या खुद को नेत्र रोग विशेषज्ञ बताकर आंख का ऑपरेशन करने के आरोपी असीम अली को जमानत देने से अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम अशोक कुमार दुबे ने इन्कार कर दिया।
सहायक शासकीय अधिवक्ता रोहित पांडेय ने बताया कि थाना पूराकलंदर के मधुपुर निवासी रामलला डॉ. आसिम अली के थाना बीकापुर के आजादनगर स्थित नेत्र ज्योति उपचार केंद्र पर आंख का इलाज कराने गया। आसिम अली ने खुद को आंख का अच्छा डॉक्टर बताकर छह दिसंबर 2022 को उनकी आंख का ऑपरेशन किया। ऑपरेशन के बाद भी उसकी आंख में रोशनी नहीं आई। रामलला की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किया था।
पीड़ित पूराकलंदर थाना मधुपुर गांव निवासी रामलला पुत्र सियाराम ने शिकायती पत्र में कहा था कि बीकापुर कस्बा में नेत्र ज्योति उपचार केंद्र खुला हुआ है। जिसका संचालन आरोपी लखनऊ शहर बुद्ध बिहार कॉलोनी निवासी डॉ आसिम अली करता है। पीड़ित ने अपनी दाहिनी आँख की रोशनी कम होने के कारण इस अस्पताल में दिखाया। आरोपी डॉक्टर ने आँख का ऑपरेशन करने की बात बताई और इसमें दस हजार रुपए भी लिया। पीड़ित की आँख का ऑपरेशन किया गया था लेकिन थोड़ा बहुत जो दिखाई देता था वह भी दिखाई देना बंद हो गया।
पीड़ित ने जब संपर्क किया तो आरोपी डॉक्टर ने बताया पुनः ऑपरेशन करना पड़ेगा। तब पीड़ित ने अयोध्या शहर में सरकारी अस्पताल में दिखाया तो डाक्टरों ने कहा तुम्हारी आँख की रोशनी पूरी तरह से गायब हो गई है। यह बात सुनकर पीड़ित घबरा गया और क्लीनिक संचालित करने वाले कथित डॉक्टर के खिलाफ कोतवाली पुलिस से शिकायत किया। पुलिस चार महीने तक उसे घुमाती रही।
एसएसपी के आदेश पर पीड़ित की तहरीर के अनुसार आरोपी चिकित्सक के विरुद्ध धोखाधड़ी व लापरवाही आदि में धारा 419,420,326 व भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम 15 (2)(B) में केस दर्ज कर लिया गया था।
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