
पूर्व विधायक गरिमा सिंह और पुत्र बरी।
सुल्तानपुर।
सुल्तानपुर आचार संहिता उल्लंघन के मामले में एमपी-एमएलए की विशेष कोर्ट के मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा ने सोमवार को अमेठी की पूर्व भाजपा विधायक गरिमा सिंह व उनके (पुत्र) अनंत विक्रम सिंह को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि अभियोजन पक्ष केस साबित नहीं कर पाया है। फैसले से पूर्व विधायक व उनके पुत्र को बड़ी राहत मिल गई है।
वर्ष 2017 के विधानसभा चुनाव के दौरान छह फरवरी, 2017 को बिना अनुमति जुलूस निकालने के आरोप में अमेठी जिले के गौरीगंज थाने में तत्कालीन कोतवाल आरपी शाही ने पूर्व भाजपा विधायक गरिमा सिंह व उनके पुत्र अनंत विक्रम सिंह के खिलाफ आचार संहिता का उल्लंघन करने के आरोप में मुकदमा दर्ज कराया था।
अयोध्या में राशन कार्ड धारकों पर बड़ा एक्शन, खाद्य एवं रसद विभाग ने निरस्त किए… Read More
हाईवे पर लूट और बाइक चोरी का खुलासा, दो अंतरजनपदीय बदमाश गिरफ्तार। अयोध्या। अयोध्या जिले… Read More
मेडिकल कॉलेज में गंदगी और अव्यवस्था पर डीएम सख्त, दो एजेंसियों का भुगतान रोका। अयोध्या।… Read More
संसद के बाहर विपक्ष के प्रदर्शन को महापौर ने बताया नौटंकी। अयोध्या। अयोध्या संसद परिसर… Read More
कैश वैन और सफारी में जबरदस्त टक्कर,बाल-बाल बचे सवार। अयोध्या। अयोध्या जिले के खंडासा थाना… Read More
मिल्कीपुर में नए चकबंदी अधिकारी ने संभाला पदभार,लंबित वादों के निस्तारण को बताया प्राथमिकता। अयोध्या।… Read More