
अयोध्या जिले के गोसाईगंज विधानसभा के पूर्व विधायक व भाजपा नेता इन्द्र प्रताप तिवारी उर्फ खब्बू तिवारी को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। मार्कशीट केस में सुप्रीम कोर्ट से उन्हें जमानत मिल गई है। लेकिन दूसरे केस में जमानत न होने के कारण उन्हें अभी जेल में ही रहना पड़ेगा।
शुक्रवार को मार्कशीट केस में जमानत होने से उनके सर्मथकों में खुशी की लहर दौड गई। 1992 में बीएससी द्वितीय की मार्कशीट में हेराफेरी कर बीएससी तृतीय वर्ष में एडमिशन लिया था। साकेत छात्र संघ चुनाव लडने की नियत से उन्होनें ऐसा किया था।वह चुनाव जीत कर वे महामंत्री बन गए। लेकिन लगभग 30 वर्ष बाद इस केस में एमपी/एमएलए केस में उन्हें सजा सुनाई थी। जनपद बस्ती में फर्जी पते पर शस्त्र लाइसेंस लेना व उसे जमा न करने का आरोप है। इस प्रकरण में उन्हें अभी जेल में रहना पड़ेगा।
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