
किशोरी को अगवा करके उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में कोर्ट ने युवक को दोषी पाते हुए 12 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। युवक पर एक लाख रुपये जुर्माना भी हुआ है। जुर्माने की आधी धनराशि पीड़िता को देने का आदेश हुआ है। यह आदेश फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम यशपाल की अदालत ने दिया। घटना की विवेचना में लापरवाही बरतने के मामले को गंभीरता से लेते हुए कोर्ट ने विवेचक मनोज कुमार प्रजापति के खिलाफ कार्रवाई के लिए निर्णय की प्रति पुलिस महानिदेशक को भेजी है। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता ज्ञानेश चंद्र पांडेय ने बताया कि घटना 26 फरवरी 2020 की रात करीब 11 बजे की है। पटरंगा क्षेत्र के एक गांव की किशोरी को जमशेद बहला-फुसलाकर भगा ले गया था। उसने किशोरी के साथ दुष्कर्म किया। इसकी रिपोर्ट पीड़िता के पिता ने अपहरण की धारा में दिखाई थी। विवेचना के बाद मामले में दुष्कर्म की धारा की बढ़ोतरी करते हुए विवेचक में आरोप पत्र अदालत में प्रस्तुत किया। सुनवाई के बाद कोर्ट में दोषी पाते हुए जमशेद सजा सुनाई।
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