
अपहरण करने के प्रयास मामले में न्यायाधीश ने रिमांड रिफ्यूज कर जमानत पर किया रिहा।
बीकापुर_अयोध्या।
अयोध्या जिले के बीकापुर कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी युवती के अपहरण करने का प्रयास करने के आरोप में कोतवाली पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपियों को पुलिस द्वारा न्यायालय में पेश करने पर तथ्यों को ध्यान में रखते हुए विद्वान न्यायाधीश द्वारा तत्काल रिमांड रिफ्यूज कर जमानत पर रिहा करने का आदेश दे दिया गया।
आपको जानकारी के लिए बता दे युवती के पिता की तहरीर पर कोतवाली पुलिस द्वारा कार सवार अज्ञात दो लोगों के विरुद्ध अगवा करने का प्रयास धारा 364 एवं 511 आईपीसी के तहत मुकदमा पंजीकृत किया था। आरोप है कि उनकी 23 वर्षीय पुत्री मंगलवार सुबह 5 बजे के लगभग जलालपुर शाहगंज मार्ग पर दौड़ लगाने के लिए गई थी। इसी दौरान कार सवार दो आरोपियों द्वारा उनकी पुत्री को पकड़ने का प्रयास किया गया। अज्ञात के विरुद्ध रिपोर्ट के होने के बाद कोतवाली पुलिस द्वारा मामले में बुधवार को अमित सिंह एवं बादल सिंह निवासी मलेथू कनक को गिरफ्तार करके न्यायालय में पेश किया गया।
वहीं मामले में आरोपी बनाए गए लोगों का कहना है कि उन्हें गलत ढंग से साजिश के तहत फसाया गया है। वह सिर्फ कार खड़ी करके अयोध्या दर्शन करने जाने के लिए किसी मित्र का इंतजार कर रहे थे। गलतफहमी के चलते उन्हें आरोपी बना दिया गया है। न्यायपालिका पर न्याय मिलने का उन्हें पूरा विश्वास है।
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