
नई दिल्ली। यूपी में विवादित संपत्तियों पर बुलडोजर चलाए जाने को लेकर राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अहम दलीलें देते हुए इसे दंगे से जोडने से इंकार किया है। यूपी सरकार ने इस कार्रवाई का बचाव करते हुए शीर्ष कोर्ट में कहा कि संपत्तियों पर बुलडोजर नियमानुसार चलाए जा रहै हैं, इसका दंगाइयों के खिलाफ कार्रवाई से कोई संबंध नहीं है।
उत्तर प्रदेश में हाल ही में की गई बुलडोजर कार्रवाई को जमीयत उलमा-ए-हिंद ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। उसकी अर्जी के जवाब में यूपी सरकार ने शीर्ष कोर्ट में हलफनामे में यह दलीलें दी हैं। यूपी सरकार ने कहा कि राज्य में हाल ही बुलडोजर से संपत्तियां ढहाने का काम प्रक्रिया का पालन करते हुए ही किया गया। यह कार्रवाई किसी भी तरह से दंगे के आरोपी व्यक्तियों से संबंधित नहीं है।
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