
नाबालिग को बहला फुसलाकर ले जाने में सजा, जुर्माना।
अयोध्या
अयोध्या जिले में नाबालिग किशोरी को बहला फुसलाकर कर भगाने के मामले में सह आरोपी जगदीश को छह साल के कारावास की सजा से दंडित किया गया है। साथ ही एक हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है। यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश/ एफटीसी प्रथम रवि कुमार गुप्ता ने सुनाया है।
अभियोजन पक्ष के मुताबिक घटना रुदौली क्षेत्र के एक गांव की है। 26 जुलाई 2000 को दिन के तीन बजे 14 वर्षीय बालिका को संजय व उसके मित्र जगदीश बहला फुसलाकर भगा ले गए। बालिका अपने साथ घर के तमाम जेवर भी उठा ले गई। गांव के पास नहर पर संजय व जगदीश को गांव वालों ने बालिका को ले जाते हुए देखा था।
घटना की सूचना पुलिस को दी गई लेकिन राजनीतिक प्रभाव के कारण कोई कार्रवाई नहीं हुई। अदालत के आदेश पर 30 अगस्त को संजय व जगदीश के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया।
न्यायालय में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष से छह गवाह पेश किए गए। इस बीच आरोपी संजय फरार हो गया, जिससे उसकी पत्रावली अलग कर दी गई। न्यायाधीश ने पत्रावली पर मौजूद सबूत व गवाहों के बयान के आधार पर अभियुक्त जगदीश को बहलाने फुसलाने के मामले में तीन साल के कारावास व 500 रुपये जुर्माना एवं अपहरण के मामले में तीन साल के कारावास व 500 रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माने की आधी धनराशि पीड़िता को दिए जाने का आदेश पारित किया गया है। सभी सजाएं साथ-साथ चलने के आदेश के कारण अभियुक्त को तीन साल तक ही जेल की सजा काटनी पड़ेगी।
एसआईटी रिपोर्ट के आधार पर होंगे सुधार, लागू होंगी संस्तुतियां: नृपेन्द्र मिश्र। अयोध्या। अयोध्या श्रीराम… Read More
वोटर लिस्ट के प्रत्येक पन्ने की हो मैपिंग, सूचीबद्ध किए जाएं वैचारिक मतदाता, विजय प्रताप।… Read More
केन्द्र सरकार के बारह साल पूर्ण होने पर जिले के सभी ब्लाकों मुख्यालयों में लगा… Read More
कबड्डी संघ के अध्यक्ष बने विकास सिंह, खेलों के विस्तार पर दिया जोर। अयोध्या। अयोध्या… Read More
मारपीट व जानलेवा हमले के मामले में दो सगे भाई गिरफ्तार कोतवाली। अम्बेडकर नगर। अम्बेडकर… Read More
चढ़ावा प्रकरण में दोषी नहीं बचेंगे, दो दिन में भागेंगे या जेल जाएंगे, विनय कटियार।… Read More