
अयोध्या तीन साल पहले किशोरी का अपहरण कर लखनऊ ले जाकर दुराचार करने के मामले में आरोपी चंद्रभान को विशेष अदालत से न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट प्रथम अभिषेक बगड़िया ने शुक्रवार को 28 साल कैद की सजा और 30 हजार रुपये के जुमनि से दंडित करने का फैसला सुनाया।
अभियोजन पक्ष के अनुसार अयोध्या जनपद के थाना कोतवाली बीकापुर निवासी गांव की 15 वर्षीय किशोरी को 26 सितंबर 2020 को 9 बजे सुबह थाना कोतवाली बीकापुर के असरेवा गांव निवासी अभियुक्त चंद्रभान यादव ने फोन कर खजुराहट बुलाया और अपने एक अन्य साथी के साथ उसकी पुत्री को बाइक से लखनऊ लेकर चला गया। वहां अभियुक्त ने किशोरी को कमरे में ले जाकर दुराचार किया और 27 सितंबर 2020 को रोडवेज बस से कूड़ेभार लाकर छोड़ दिया।
उसकी पुत्री के आपबीती बताने पर 28 सितंबर 2020 को थाना कोतवाली बीकापुर में अभियोग पंजीकृत हुआ। न्यायालय ने गवाहों के बयान व पत्रावली पर उपलब्ध सबूत के आधार पर अभियुक्त चंद्रभान यादव को बलात्कार की धारा में 20 साल का कठोर कारावास व 20 हजार रुपये जुर्माना, बहला फुसलाकर कर अपहरण करने के मामले में क्रमशः 3 साल जेल व 5 हजार रुपये जुर्माना और 5 साल की जेल व 5 हजार रुपये जुर्माने से दंडित किए जाने का फैसला सुनाया।
सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी। सजा सुनाए जाने के बाद अभियुक्त चंद्रभान यादव को न्यायिक हिरासत में मंडल कारागार भेज दिया गया।
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