images 6 3 - हत्या की सह आरोपी महिला की जमानत अर्जी निरस्त।

हत्या की सह आरोपी महिला की जमानत अर्जी निरस्त।

अयोध्या आस-पास

हत्या की सह आरोपी महिला की जमानत अर्जी निरस्त।

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अयोध्या।

अयोध्या जिले में जमीन की रंजिश को लेकर कुल्हाड़ी से हत्या के मामले की सह आरोपी ईशा को जमानत देने से विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी एक्ट शिवानी जायसवाल ने इन्कार कर दिया। अभियोजन पक्ष के मुताबिक घटना थाना रौनाही क्षेत्र के सुचित्तागंज बाजार की 06 मई, 2024 की शाम 8 बजे की है। जमीन के विवाद को लेकर रामगोपाल के भाई अर्जुन पर सुचित्तागंज बाजार निवासी ईशा ने  06 अन्य साथियों के साथ मिलकर कुल्हाड़ी से जानलेवा हमला कर दिया। अर्जुन की इलाज के दौरान लखनऊ में मृत्यु हो गई।

घटना के बाबत थाना रौनाही में मुकदमा दर्ज हुआ।न्यायाधीश ने मामला गंभीर प्रकृति का पाते हुए अभियुक्ता ईशा को जमानत देने से इन्कार कर दिया।

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