शादी का झांसा देकर युवती के साथ 2 वर्षों तक किया यौन शोषण।
बीकापुर_अयोध्या।
अयोध्या जिले के हैदरगंज थाना क्षेत्र के एक गांव में शादी का झांसा देकर 2 वर्षों तक युवती से यौन शोषण दुष्कर्म करने, गाली गलौज और धमकी देने के आरोप में हैदर गंज थाने की पुलिस ने आरोपी युवक के विरुद्ध न्यायालय के आदेश पर दुष्कर्म करने सहित अन्य धाराओं में केस दर्ज किया है।
हैदरगंज थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी पीड़ित युवती का आरोप है कि उसके गांव के निवासी आरोपी कृष्ण कुमार यादव द्वारा पिछले 2 वर्षों से शादी का झांसा देकर उसकी इच्छा के विरुद्ध जबरन शारीरिक संबंध बनाया जाता रहा। उसके मना करने पर आरोपी कृष्ण कुमार यादव द्वारा आश्वासन देकर कहा जाता था कि वह उससे शादी करेगा और पत्नी के रूप में रखेगा। लोक लज्जा के कारण उन्होंने घर पर अपने माता-पिता से कुछ नहीं बताया। इधर 2 माह पूर्व 25 फरवरी 2022 को उन्होंने कृष्ण कुमार यादव से कहा कि अब तुम उससे शादी कर लो जिससे हम लोग आराम से जिंदगी बिता सकें। शादी की चर्चा करते ही आरोपी कृष्ण कुमार यादव ने उसके साथ गाली गलौज करते हुए कहा कि वह उससे शादी नहीं करेगा। अपनी शादी जाति बिरादरी में करेगा तुम्हें जो करना हो कर लो। उसने काफी मिन्नतें किया लेकिन कृष्ण कुमार यादव ने उसकी बात नहीं माना।
इसी दौरान उसके पिता ने उसकी शादी दूसरी जगह सुल्तानपुर जनपद के कूरेभार धनपतगंज क्षेत्र में 22 अप्रैल 2022 को कर दिया। शादी के बाद 23 अप्रैल 2022 को मायके से विदा होकर जब वह ससुराल पहुंची तो उसी दिन रात में लगभग 9 बजे आरोपी कृष्ण कुमार यादव अपने कुछ मित्रों के साथ उसकी ससुराल पहुंचा और वहां हंगामा कर दिया। उसको भद्दी भद्दी गालियां दिया और ससुराल वालों से कहा कि यह मेरी रखैल है इसका उससे आंतरिक संबंध है। उसके ससुराल वालों द्वारा आरोपी को पकड़ने का प्रयास किया गया लेकिन आरोपी गाली और धमकी देते हुए अपने मित्रों के साथ मौके से फरार हो गया। घटना के अगले दिन 24 अप्रैल को उसके ससुराल पक्ष के लोगों द्वारा उसके पिता को बुलवाकर आरोपी द्वारा किए गए हंगामे और हरकतों से अवगत कराया गया। तथा उसके पति ने उसको ससुराल से निकाल दिया। जिसके कारण उसकी शादी टूट गई और उसका जीवन तबाह हो गया। अभी भी आरोपी कृष्ण कुमार यादव द्वारा धमकी दी जा रही है। घटना के बाद उन्होंने 25 अप्रैल को हैदर गंज थाने में तहरीर दिया लेकिन विपक्षी के दबाव में रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई। स्थानीय पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही ना करने से 30 अप्रैल को उन्होंने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को शिकायत पत्र देकर कार्रवाई की मांग की गई लेकिन सुनवाई नहीं हुई। पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही ना करने से उनके द्वारा न्यायालय में फरियाद की गई।
न्यायालय के आदेश के बाद हरकत में आई हैदरगंज पुलिस द्वारा आरोपी कृष्ण कुमार यादव के विरुद्ध धारा 376, 504 एवं 506 आईपीसी में अभियोग पंजीकृत करके पुलिस अभिरक्षा में 17 जून शुक्रवार को पीड़िता को मेडिकल परीक्षण के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बीकापुर भेजा गया।