images 2 26 - स्टार बेकरी प्रकरण में अभी जारी रहेगी पुलिस जांच।

स्टार बेकरी प्रकरण में अभी जारी रहेगी पुलिस जांच।

अयोध्या उत्तर प्रदेश

स्टार बेकरी प्रकरण में अभी जारी रहेगी पुलिस जांच, झूठी सूचना पर 182 की हो सकती है कार्रवाई।

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अयोध्या।

अयोध्या जिले स्टार बेकरी प्रतिष्ठान पर गम्भीर आरोप लगाना। आरोपों से सनसनी फैलना और द्वेष पैदा करना। और तीन दिन बाद ही स्वयं के आरोप से मुकर जाना। सोशल मीडिया पर कोई मामला अगर अयोध्या जिले के लोगो पर चर्चा का विषय है तो वह है स्टार बेकरी का मामला है। अब लोगो के सवाल है कि अगर कोई व्यक्ति इस तरह से सनसनी फैलाए और बाद में स्वयं अपने बयान से मुकर जाय तो इसको लेकर कानून क्या कहता है।

After creating a sensation the plaintiffs case changed on social media in the Star Bakery case - स्टार बेकरी प्रकरण में अभी जारी रहेगी पुलिस जांच।

इस मामले में हमने सीओ सिटी शैलेन्द्र सिंह ने बात की। उन्होने बताया कि मामले में मुकदमा हो चुका है। वादी का बयान हो चुका है। अब उनको जो कहना है वह कोर्ट में जाकर कहें। अगर कोई एफआईआर दर्ज कराकर बयान देने के बाद बदल जाय तो उसी के खिलाफ कार्रवाई होती है। इस मामलें में अभी देखते है कि क्या कार्रवाई हो सकती है। इस तरह के मामलों में 182 की कार्रवाई होती है। सीओ का कहना है कि अभी इस युवक का बयान हमारे पास नहीं आया है। जब बयान आयेगा तो देखते है कि क्या बयान दिया है।

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पूरा मामला शिवनगर कालोनी के रहने वाले अभिनव तिवारी अपने मित्र अर्पित के साथ मंगलवार को गुलाबबाड़ी के पास स्थित स्टार बेकरी में केक लेने गये थे। जहां उन्होने पनीर पेटीज खरीदी और खाया।  दोनो का आरोप था कि पेटीज में हड्डी जैसा कुछ मिला था। जिसकी शिकायत करने पर वह वहां से चले आये। कुछ देर बाद जब यह आभास हुआ कि उनके साथ गलत हुआ है तो पुनः बेकरी पहुंची और यहां फिर से विवाद हुआ। जिसके बाद कोतवाली में अभिनव ने मुकदमा पंजीकृत कराया। जिसकी तहरीर में पनीर पेटीज में हड्डी मिलने की बात कही गयी थी। घटना के तीन दिन बाद फिर से अभिनव का सोशल मीडिया पर बयान आता है। इस बार उसे लगता है कि वह हड्डी नहीं टूथस्टिक थी। अपने बयान में अभिनव मामले में अब कोई कार्रवाई न करने की बात कहता है। वहीं इस पूरे प्रकरण में सबसे ज्यादा नुकसान स्टार बेकरी का हुआ। जिसमें उसकी मार्केट वैल्यू पर प्रश्नचिन्ह लगा। वहीं मामले को लेकर हो रही खाद्य विभाग की जांच में बिना लाईसेंस नानवेज का मीनू पाये जाने पर विभाग ने दुकान सीज कर दिया। अब लोगो की निगाहे खाद्य विभाग व पुलिस पर टिकी हुई है। कि मामले को लेकर वह क्या कार्रवाई करते है।

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पूरे प्रकरण में सोशल मीडिया पर लोगो का गुस्सा अभिनव तिवारी के उपर आ गया है। तिवारी जी बदल गये जैसे शब्दों का प्रयोग लोग कर रहे है। वहीं मामले में कई तरह आरोप भी लग रहे है। ज्यादातर लोग मामले को लेकर पुलिस द्वारा कार्रवाई करने की मांग भी कर रहे है। इसी बीच सोशल मीडिया पर आईपीसी की धारा 182 व 211 चर्चा का विषय बनी हुई है। धारा 182 के तहत झूठी गवाही देने तथा धारा 211 के तहत गलत सूचना देने पर कार्रवाई की जाती है।

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