रेप मामले में बीजेपी विधायक रामदुलार गोंड दोषी करार, 15 दिसंबर को सजा का ऐलान।
सोनभद्र।
उत्तर प्रदेश के दुद्धी सीट से बीजेपी विधायक रामदुलार गोंड को रेप के मामले में कोर्ट ने दोषी करार दिया है,कोर्ट 15 दिसंबर को अब सजा सुनाएगी।बता दें कि 2014 में नाबालिग ने दुलार गोंड पर रेप का आरोप लगाया था। भाजपा विधायक रामदुलार गोंड दुष्कर्म और पास्को एक्ट में दोषी करार दिए गए हैं, रेप के मामले मे कोर्ट ने उन्हें पुलिस हिरासत में भेज दिया है।
पीड़िता के भाई ने कहा कि न्याय की जीत हुई है,विधायक राम दुलार गोंड को काम से काम 20 साल की सजा मिलनी चाहिए, सोनभद्र के एमपी एमएल कोर्ट में यह मामला चल रहा है।
आपको बता दें कि विधायक रामदुलार गोंड़ के खिलाफ 2014 से पॉक्सो एक्ट और 376 मामले की सुनवाई हो रही थी, रामदुलार गोंड दुद्धी विधानसभा का प्रतिनिधित्व करते हैं, 8 दिसम्बर शुक्रवार को एमपी-एमएलए कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था,अभियोजन पक्ष के मुताबिक मामला 4 नवंबर 2014 का है, म्योरपुर थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी शख्स ने रामदुलार गोंड पर नाबालिग बहन से प्रधान पति रहते रेप का मुकदमा दर्ज करवाया था, रामदुलार गोंड़ पर पीड़िता का फर्जी स्कूल सर्टिफिकेट भी बनवाने का आरोप है।
8 दिसंबर को दोनों पक्षों की तरफ से बहस सुनने के बाद अदालत ने 12 दिसंबर को अगली सुनवाई की तारीख तय की थी,अब पॉक्सो एक्ट और 376 मामले में एमपी एमएलए कोर्ट का फैसला आ गया है,15 दिसंबर को विधायक के भाग्य का फैसला अदालत करेगी।