अयोध्या जिले के तारून थाना क्षेत्र में जमानतदार के सत्यापन के एक मामले में लेखपाल प्रवीण कुमार वर्मा ने जमानतदार से पांच हजार रुपये मांगे। रुपये न मिलने पर जमानत का सत्यापन नहीं किया। कोर्ट में दाखिल अर्जी पर विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर कोर्ट प्रेम प्रकाश ने लेखपाल को अदालत में तीन दिन के अंदर उपस्थित होकर कारण स्पष्ट करने के लिए नोटिस जारी की है।
फौजदारी अधिवक्ता सईद खान ने बताया कि मामला तारुन थाना क्षेत्र के सोनेडाड गयासपुर का है। यहां की रहने वाली रानी देवी की जमानत गैंगस्टर एक्ट में मंजूर हुई थी। जमानत नामा दाखिल हुआ उसका वेरिफिकेशन भेजा गया तो थाना अध्यक्ष ने जमानतदारों को सही बताया। जबकि हल्का लेखपाल प्रवीण कुमार वर्मा ने जमानतदार राम उमेश उर्फ उमेश कुमार से पांच हजार की रिश्वत की मांग की। उसने किसी तरीके से दो हजार दिए, लेकिन पूरे पैसे न देने पर लेखपाल ने जमीन का सत्यापन ना करके व्यक्ति का सत्यापन कर दिसा।
इस पर उनके अधिवक्ता ने अदालत में अर्जी देकर लेखपाल की करतूत से अवगत कराया। इसे कोर्ट ने गंभीरता लेते हुए आरोपी लेखपाल को कोर्ट में तलब किया है।
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