मासूम से दुष्कर्म करने वाले युवक को उम्रकैद की सजा।

अयोध्या।
बीकापुर पांच साल की बालिका के साथ दुष्कर्म के मामले में कोर्ट ने आरोपी युवक को दोषी पाते हुए पाक्सो एक्ट के तहत आजीवन कठोर कारावास की सजा सुनाई है। उस पर 25 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। फैसला फास्ट ट्रैक कोर्ट के अपर जिला जज शैलेंद्र वर्मा की अदालत ने मंगलवार को सुनाया है। पाक्सो एक्ट के विशेष लोक अभियोजक विनोद कुमार उपाध्याय ने बताया कि यह घटना 24 अगस्त 2022 को हुई थी। बीकापुर क्षेत्र की रहने वाली बालिका को विनीत कुमार बिस्कुट खिलाने का लालच देकर अपने साथ ले गया और दुष्कर्म किया। इसकी रिपोर्ट पीड़िता के पिता ने दर्ज कराई थी। विवेचना के बाद पुलिस ने आरोप पत्र अदालत में प्रस्तुत किया। सुनवाई के बाद कोर्ट ने आरोपी को दोषी पाते हुए सजा दी।