बीकापुर: मारपीट छेड़खानी एवं दलित उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज ,तीन मनबढ़ लोगों ने महिला एवं युवती की जमकर की थी पिटाई !
बीकापुर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत सराय खरगी गांव में दबंगों द्वारा दलित युवती को सरेे राह बर्बरता पूर्वक पीटे जाने का मामला प्रकाश में आया है।
मामले में बीकापुर कोतवाली पुलिस द्वारा घटना के तुरंत बाद आरोपियोंं के विरुद्ध एफ आई आर न दर्ज किए जाने के बाद पीड़ित युवक ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अयोध्या का दरवाजा खटखटाया । जहां एसएसपी ने मामले को गंभीरता सेे लेते हुए आरोपी गणों केे विरुद्ध एफ आई आर दर्ज किए जाने के आदेश बीकापुर कोतवाली पुलिस को दिए। जिसके आधार पर बीकापुर पुलिस ने तीन युवकों के विरुद्ध मारपीट, छेड़खानी एवं दलित उत्पीड़न की गंभीर आपराधिक धाराओं मेें मुकदमा दर्ज कर लिया है।हालांकि पुलिस भी मामले में किसी भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर सकी है।
बीकापुर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत सराय खरगी निवासी राम कपूर पासवान पुत्र स्वर्गीय राम अवतार पासवान ने पुलिस को दी गई तहरीर में आरोप लगाया हैै कि उसकी पत्नी शोभा पासवान व पुत्री को गांव के ही अजय गौड़ पुत्र शिव दुलारे, श्याम बाबू सिंह पुत्र रूद्र भान सिंह एवं प्रिंस सिंह पुत्र सूर्यभान सिंह ने बीते 4 जून व 14 जून को मारपीट अश्लीलता करते हुए सरेआम बेइज्जत करने का प्रयास किया था। इसके संबंध में पीड़ित महिला ने घटना दिनांक को ही थाना स्थानीय पर प्रार्थना पत्र दिया, परंतु आरोपी गणों के प्रभाव में आकर क्षेत्रीय पुलिस में कोई कार्यवाही नहीं की। जिसकेेे बाद उसने स्वयं अपनी पत्नी व पुत्री का मेडिकल कराया था। बीकापुर कोतवाली पुलिस से न्याय न मिलनेे के के बाद पीड़ित ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक का दरवाजा खटखटाया था जहां एसएसपी ने मामले का संज्ञान लिया और आरोपियों के विरुद्धध एफआइआर दर्ज किए जानेे के आदेश बीकापुर कोतवाली पुलिस को दिए।
अंततः बीकापुर थाने के प्रभारी निरीक्षक ने आरोपियों अजय गौड़ पुत्र शिव दुलारे, श्याम बाबू सिंह पुत्र रूद्र भान सिंह एवं प्रिंस सिंह पुत्र सूर्यभान सिंह के विरुद्ध धारा 323, 354, 506 आईपीसी एवं दलित उत्पीड़न एक्ट की गंभीर आपराधिक धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है।v