IMG 20230317 215030 153 1 - फर्जी अंकपत्र मामले में पूर्व विधायक इंद्र प्रताप तिवारी की सजा बरकरार।

फर्जी अंकपत्र मामले में पूर्व विधायक इंद्र प्रताप तिवारी की सजा बरकरार।

लखनऊ

फर्जी अंकपत्र मामले में पूर्व विधायक इंद्र प्रताप तिवारी की सजा बरकरार।

IMG 20230317 215030 153 - फर्जी अंकपत्र मामले में पूर्व विधायक इंद्र प्रताप तिवारी की सजा बरकरार।

लखनऊ।

फर्जी अंकपत्र मामले में अयोध्या के गोसाईगंज विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक इंद्र प्रताप तिवारी उर्फ खब्बू तिवारी को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने कोई राहत नहीं दी है। उनकी पांच साल की सजा बरकरार रखी गई है।  उनके साथ ही चाणक्य परिषद के संरक्षक कृपा निधान तिवारी व पूर्व छात्रसंघ अध्यक्ष फूलचंद यादव को भी कोई राहत नहीं मिली है।  न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह की एकल पीठ ने बृहस्पतिवार को तीनों की अपील खारिज कर दी। अपील में ट्रायल कोर्ट से मामले में सुनाई गई पांच साल की सजा को चुनौती दी गई थी।

कोर्ट ने सजा को उचित करार दिया है।

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