प्रसूता की मौत के मामले में डॉक्टर खिलाफ होगा मुकदमा दर्ज
गलत इलाज से जच्चा-बच्चा की हुई थी मौत

जिले के वैली हॉस्पिटल की डॉ. शालिनी चौहान के खिलाफ गलत इलाज करने के आरोप में मुकदमा दर्ज करने के लिए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कुलदीप सिंह ने आदेश दिया है। उनपर आरोप है कि उनके गलत इलाज के चलते जच्चा-बच्चा की मौत हुई थी। नगर कोतवाली प्रभारी ने मामले में मुकदमा दर्ज कर निष्पक्ष जांच करने के लिए कहा है।
नगर के अंगूरी बाग निवासी मीना मिश्रा ने न्यायालय में अर्जी दायर की थी। मीना मिश्रा के मुताबिक उनकी गर्भवती पुत्री श्रद्धा मिश्रा का नियमित चेकअप डॉ शालिनी चौहान कर रही थीं। अल्ट्रासाउंड जांच में बीती 14 फरवरी को जच्चा-बच्चा स्वस्थ बताया था। 15 फरवरी को श्रद्धा के पेट में दर्द होने पर उसे दोबारा उसी डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड किया। जिसमें डॉक्टर ने बच्चे को निष्क्रिय बताते हुए ऑपरेशन करने के लिए कहा था।
परिजनों का आरोप था कि पैसे के लेनदेन और गलत इलाज के कारण प्रसूता की तबीयत बिगड़ने लगी। तबीयत बिगड़ता देख परिजनों ने उसे लखनऊ सहारा हास्पिटल में भर्ती कराया। जहां उसकी मौत हो गई थी। परिजनों ने इस मामले में जिला चिकित्सा अधिकारी और पुलिस से शिकायत की थी। लेकिन, कोई कार्रवाई नहीं हुई। जिसके बाद परिजनों ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। न्यायिक मजिस्ट्रेट कुलदीप सिंह ने हॉस्पिटल की चिकित्सक डॉ शालिनी चौहान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिया है।