पशुपालन घोटाले में शामिल पूर्व आईपीएस अधिकारी अरविंद सेन को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने सशर्त जमानत दे दी है। सेन ने 27 अप्रैल को कोर्ट में जमानत की याचिका दायर की थी। कोर्ट ने उन्हें गबन की राशि जो कि 20 लाख रूपये है, उसे वादी को देने का आदेश दिया है। पूर्व आईपीएस अधिकारी दो साल बाद जेल से बाहर आएंगे। काफी समय तक फरार रहने के बाद 27 जनवरी 2021 को उन्होंने कोर्ट में सरेंडर कर दिया था। जिसके बाद उन्हें लखनऊ की जेल में भेज दिया गया था। उनपर पशुपालन विभाग में ठेका दिलाने के नाम पर फर्जीवाड़ा करने का आरोप लगा है। जिस समय ये मामला प्रकाश में आया था, उस समय वे डीआईजी के पद पर तैनात थे। उन्हें सरकार ने सेवा से निलंबित कर दिया था। पुलिस की अर्जी पर कोर्ट ने दिसंबर 2020 को अरविंद सेन को भगोड़ा घोषित कर दिया था। गैर जमानती वारंट जारी होने के बाद उन पर 25 हजार रूपये का इनाम रखा गया था। जिसके बाद सरकार ने इसे बढ़ाकर 50 हजार रूपये कर दिया था। उनके खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी किया गया था। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच से अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने के बाद उन्होंने सरेंडर कर दिया था।
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