नरसिंह मंदिर मामले में मुकदमा दर्ज करने का आदेश।
अयोध्या।
अयोध्या फर्जी महज्जरनामा तैयार करके मंदिर हड़पने के एक मामले में कोर्ट ने पांच लोगों के खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश किया है। यह आदेश एसीजेएम प्रथम आमिर सुहैल की अदालत से गुरुवार को हुआ है । इसमें पंचमुखी हनुमान मंदिर गुप्तारघाट के विमल कृष्ण दास छोटी छावनी के महंत कमल नयन दास, रामवल्लभा कुंज जानकी घाट के राजकुमार दास, वीरेंद्र राय व संजय यादव का नाम शामिल है। यह आदेश चतुर्भुज दास उर्फ चंदा बाबा की अर्जी पर हुआ है।
चतुर्भुज दास के अधिवक्ता शैलेंद्र सिंह ने बताया कि चतुर्भुज दास लक्ष्मी नरसिंह मंदिर गुप्तारघाट के सर्वराहकार हैं और सरकारी अभिलेखों में भी दर्ज हैं। विपक्षी कमल नयन दास के संरक्षण में सभी विपक्षी छोटे-बड़े मंदिरों के सर्वराहकार व महंतों को मारपीट कर उनकी हत्या करके मंदिरों पर कब्जा कर लेते हैं। महज्जरनामा बनाकर झूठी और फर्जी गवाही द्वारा उसकी उसे पंजीकृत करवाना इनका काम है। मंदिर लक्ष्मी नरसिंह मंदिर का सर्वराहकार बनने के लिए विमल कृष्ण दास महज्जरनामा बनाने की साजिश रखी। इसमें सभी विपक्षी शामिल थे। इसकी जानकारी होने पर शिकायत उप निबंधक सदर के यहां 20 दिसंबर 2022 को की गई थी, लेकिन 26 दिसंबर को फर्जी 10 लोगों के हस्ताक्षर के सहारे तथा कथित महज्जरनामा पंजीकृत कर लिया। इस पर लक्ष्मी नरसिंह मंदिर के पुजारी बजरंगदास चेला बलराम दास का हस्ताक्षर मृत्यु के बाद भी गवाह के रूप में बनाया गया है। जिन 10 लोगों ने हस्ताक्षर बनाए हैं वह सारे हस्ताक्षर फर्जी है।
मामले में सुनवाई के बाद कोर्ट ने रिपोर्ट दर्ज करके विवेचना करने का आदेश दिया है।