images 5 1 - दुष्कर्म आरोपी को 25 साल की सजा।

दुष्कर्म आरोपी को 25 साल की सजा।

अयोध्या आस-पास

दुष्कर्म आरोपी को 25 साल की सजा, चार साल बाद आया फैसला।

images 5 1 - दुष्कर्म आरोपी को 25 साल की सजा।

अयोध्या।

अयोध्या में एक किशोरी को अगवा कर दुष्कर्म मामले में विशेष सत्र न्यायाधीश ने आरोपी को 25 वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही साढ़े 17 हजार रूपये अर्थदंड भी लगाया है। विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट द्वितीय की अदालत ने यह फैसला सुनाया है। दुष्कर्मी ने अयोध्या कोतवाली क्षेत्र निवासी एक किशोरी को अगवा कर दुष्कर्म का फैसला सुनाया था।  घटना 2019 की है। दुष्कर्मी ने अयोध्या कोतवाली क्षेत्र निवासी एक किशोरी को बहला-फुसलाकर अगवा कर लिया था।  दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। मामले में परिवारीजनों ने कोतवाली क्षेत्र के ही दर्शन नगर आशापुर निवासी राम आशीष गौड़ के खिलाफ नामजद केस दर्ज कराया था।

कोतवाली पुलिस की विवेचना में किशोरी को बहला-फुसलाकर अगवा करने, उसके साथ दुष्कर्म, गाली-गलौच और धमकी देने की बात सिद्ध हुई थी। जिसके बाद आरोपी के खिलाफ पाक्सो एक्ट के तहत आरोप पत्र अदालत में दाखिल किया था। मामला किशोरी से जुड़ा होने के चलते प्रकरण का विचरण विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट द्वितीय की अदालत कर रही थी। केस में शनिवार को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट द्वितीय की अदालत ने नामजद आरोपी राम आशीष गौड़ को दोष सिद्ध पाते हुए 25 वर्ष के कारावास और 17 हजार 500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। सजा सुनाये जाने के बाद राम आशीष को अभिरक्षा में लेकर अदालत ने मंडल कारागार भेजवाया है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *