
अयोध्या सरकार ने वाहन टक्कर के बाद भाग जाने के मामले को हिट एंड रन का मामला मानते हुए, ऐसे होने वाले केसों में सजा की अवधि व जुर्माने को बढ़ा दिया है। ऐसे मामलों में यदि टक्कर के बाद वाहन चालक द्वारा पुलिस को सूचना दी जाती है तथा घायल की मदद की जाती है तो उसकी सजा कम हो सकती है। भारतीय न्याय संहिता विधयेक को संसद के शीत कालीन सत्र में मंजूरी मिल गई है। कुछ ही महीनों में आईपीसी की जगह नए प्रावधान ले लेंगे। अभी तक इस तरह के मामलों में 2 साल की सजा का प्रावधान था जिसमें आसानी से जमानत मिल जाती थी।
नए नियम के अनुसार यदि वाहन चालक बिना पुलिस को सूचना दिए मौके से भाग जाता है तो 10 साल की सजा तथा जुर्माने का प्रावधान है। यदि वाहन चालक घायल को अस्पताल पहुंचाता है या पुलिस को सूचना देता है तो उसकी सजा कम हो सकती है। आकड़ो के अनुसार 50 हजार लोगों की मौत हिंट एण्ड रन मामलों में हो जाती है। यह कानून निजी वाहन चालकों पर भी लागू होगा। संसद में गृहमंत्री अमित शाह ने बताया कि नए कानून में सरकार हिट एड रन मामले में सख्त कानून ला रही है।
एसआईटी रिपोर्ट के आधार पर होंगे सुधार, लागू होंगी संस्तुतियां: नृपेन्द्र मिश्र। अयोध्या। अयोध्या श्रीराम… Read More
वोटर लिस्ट के प्रत्येक पन्ने की हो मैपिंग, सूचीबद्ध किए जाएं वैचारिक मतदाता, विजय प्रताप।… Read More
केन्द्र सरकार के बारह साल पूर्ण होने पर जिले के सभी ब्लाकों मुख्यालयों में लगा… Read More
कबड्डी संघ के अध्यक्ष बने विकास सिंह, खेलों के विस्तार पर दिया जोर। अयोध्या। अयोध्या… Read More
मारपीट व जानलेवा हमले के मामले में दो सगे भाई गिरफ्तार कोतवाली। अम्बेडकर नगर। अम्बेडकर… Read More
चढ़ावा प्रकरण में दोषी नहीं बचेंगे, दो दिन में भागेंगे या जेल जाएंगे, विनय कटियार।… Read More