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दुराचार मामले में युवक को आजीवन कारावास

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दुराचार मामले में युवक को आजीवन कारावास|

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बीकापुर _अयोध्या|

स्पेशल जज पाक्सो एक्ट प्रथम शैलेन्द्र वर्मा की अदालत ने महिला संबंधी अपराधों में आरोपी को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोषी पर कुल 30 हजार रुपये का जुर्माना भी ठोका है।
बीकापुर के ताजपुर तिवारीपुर निवासी राहुल तिवारी को धारा आईपीसी, पॉक्सो व एससी एसटी एक्ट में आजीवन कारावास और 30 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। मामले की जानकारी देते हुए विशेष लोक अभियोजक विनोद उपाध्याय द्वारा बताया गया कि राहुल पर 17 जुलाई 2017 को शौच के लिए गई पीड़िता के साथ दुराचार करने और अपमानित करने का दोष सिद्ध हुआ है।
उन्होंने बताया कि पीड़िता अनुसूचित जाति की थी। सुनवाई के दोष सिद्ध होने पर अदालत की ओर से सजा सुनाई गई। पुलिस ने तत्काल अभियुक्त को अभिरक्षा में लेकर मंडलीय कारागार भेज दिया। केस अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले पुलिस पैरोकार आरक्षी विकास गंगवार थाना बीकापुर व लोक अभियोजक विनोद कुमार उपाध्याय व लोक अभियोजक अभिषेक रघुवंशी का योगदान सराहनीय रहा है।

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