जिंदा को मृत दिखाकर संपत्ति हड़पने के मुख्य आरोपी को नहीं मिली जमानत।
जिंदा को मृत दिखाकर संपत्ति हड़पने के मुख्य आरोपी को नहीं मिली जमानत।
अयोध्या।
अयोध्या न्यायालय को गुमराह करते हुए झूठे तथ्यों के आधार पर जिंदा को मृतक दिखाकर करोड़ों की संपत्ति हड़पने के मुख्य आरोपी मंगरू की जमानत अर्जी जनपद न्यायाधीश गौरव कुमार श्रीवास्तव ने शुक्रवार को खारिज कर दी। परिवाद पत्र के मुताबिक, थाना बाबा बाजार क्षेत्र के उमापुर गांव निवासी मंगरू ने लेखापाल शिव कुमार, मवई क्षेत्र पंचायत सदस्य रहे गौरी शंकर और तीन अन्य साथियों के साथ मिलकर परिवादी शख्स मुस्लिम के मौसा-मौसी व उनके सगे भाइयों की भूमि को फर्जी तरीके से न्यायालय को गुमराह करके अपने नाम दर्ज करा लिया।
थाना खंडासा के राय पट्टी निवासी मुस्लिम ने न्यायालय का सहारा लिया। कोर्ट में मुस्लिम ने बताया कि उसके मौसा लियाकत अली पंजाब में रहते थे। उमापुर गांव में उनकी पुश्तैनी कई करोड़ की जमीन थी। मंगरू ने तहसीलदार की कोर्ट में लेखपाल, क्षेत्र पंचायत सदस्य सहित कई लोगों को मिलाकर फर्जी कागजात के आधार पर कई बीघा जमीन अपने नाम दर्ज करा लिया।
अपर सिविल जज द्वितीय (सी डि) की कोर्ट ने 06 अक्तूबर 2023 को सभी छह आरोपियों को धोखाधड़ी व कूट रचना कर नाजायज लाभ लेने सहित कई धाराओं में तलब होने का आदेश सुनाया। जनपद न्यायधीश ने अभियुक्त मंगरू के जमानत का आधार न पाते हुए मामला गंभीर प्रकृति का होने के आधार पर जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया।
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