छात्रा की मौत के मामले में रिपोर्ट दर्ज करने का आदेश।
अयोध्या।
अयोध्या सुल्तानपुर जिले की छात्रा की मौत के मामले में रिपोर्ट दर्ज करके विवेचना करने का आदेश विशेष न्यायाधीश एससी एसटी एक्ट शिवानी जायसवाल की अदालत ने शुक्रवार को दिया।
फौजदारी अधिवक्ता मनोज कुमार गौड ने बताया कि सुल्तानपुर की रहने वाली, दो सगी बहनें अयोध्या जिले के पूराकलंदर थाना क्षेत्र के एक विद्यालय में कक्षा 10 व 11 की छात्रा थीं। दोनों अकवारा गांव के विजय कुमार गुप्ता के यहां किराए पर कमरा लेकर पढ़ती थी। 12 फरवरी 2023 को दोनों छात्राओं को विजय गुप्ता अपनी लड़की की शादी में मसौधा लेकर गए। रात 01 बजे अपने रिश्तेदार अंजनी गुप्ता के साथ दोनों को घर भेज दिया। थोड़ी देर बाद अंजनी गुप्ता ने एक को जबरन तीसरी मंजिल पर भेज दिया और दूसरी छात्रा के साथ दूसरे कमरे में अश्लील हरकत करने लगे। छात्रा के चिल्लाने पर उसकी दूसरी बहन आ गई। दरवाजा पीटा और खुलने पर अंजनी भाग गए। अंजनी ने छात्रा के अश्लील फोटो भी खींचे थे। घटना के समय छात्राओं की मां जेल में बंद थी। दूसरे दिन विजय गुप्ता, राहुल गुप्ता, शंकर गुप्ता, रवि गुप्ता, व लाडली गुप्ता घर आप तो छात्रा ने उन लोगों से पूरी घटना बताई।
घटना की शिकायत पुलिस से भी की लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। 15 अप्रैल 2023 को अर्जुन विश्वकर्मा ने छात्रा के परिजनों को बताया गया कि उसकी एक पुत्री ने फांसी लगा ली। जिससे उसकी मौत हो गई है। इस मामले में रिपोर्ट दर्ज करके विवेचना करने का आदेश हुआ है।