चकबंदी अधिकारी समेत चार पर धोखाधड़ी का केस दर्ज।
बीकापुर_अयोध्या।
अयोध्या बीकापुर न्यायालय के आदेश पर बीकापुर के पूर्व तत्कालीन चकबंदी अधिकारी अनिल सिंह बिसेन सहित चार आरोपियों के विरुद्ध हैदरगंज थाने में धोखाधड़ी का मामला दर्ज हुआ है।
हैदरगंज थाना क्षेत्र के सीहीपुर निवासी अवधेश दुबे (पुत्र) स्व श्री निवास दूबे द्वारा न्यायालय के आदेश पर हैदरगंज थाने में दर्ज कराई गई, एफआईआर के मुताबिक सीहीपुर में स्थित गाटा संख्या सं 769/2 रकवा 180 हे जिसका वर्तमान गाटा संख्या 1409 है। उनके पिता स्व श्री निवास व ओम प्रकाश, अमरनाथ व श्रीनाथ का फर्जी याददाश्त नामा 15 मार्च 1971 को लिखवाया गया। जिस पर फर्जी हस्ताक्षर बनाकर तथा सीहीपुर निवासी सुकई व नान्हू की झूठी गवाही दिलवाकर चकबंदी अधिकारी बीकापुर के यहां एक वाद दायरा देकर गाटा सं 769/2 में उन लोगो का नाम कटवा करके अपने नाम करवा लिया गया। जबकि 15 मार्च 1971 में गाटा सं 769/2 उनके पिता व अन्य खाता धारको के नाम था ही नही।
बताया कि 15 मार्च 1971 को उनके पिता जीवित थे तथा गाटा संख्या 769/2 पैत्रिक जमीन होते हुये चक बाहर जमीन है। तथा चकबंदी प्रक्रिया से पृथक होने के बावजूद चकबंदी अधिकारी बीकापुर के द्वारा उन लोगों का नाम काट करके विपक्षी के नाम तनहा कर दिया गया। उन्हें आशंका है कि गांव के विपक्षी धर्मराज द्वारा किसी अन्य कागजात पर फर्जी हस्ताक्षर बना करके एवं नान्हू व सुकई के झूठी गवाही दिलवाकर तथा चकबंदी अधिकारी को मिलाकर अन्य गाटा से भी अपने नाम न कराया गया हो। 15-3-1971 को मृतक श्रीनाथ पुत्र वृजकिशोर का जन्म ही नही हुआ था जबकि इनकी जन्म तिथि 01-1-1976 है ये मेरे पिता है । विपक्षी द्वारा कूचरचित फर्जी याददाश्तनामा दर्शाया गया है। वह गाटा सं0-769/2 सीहीपुर के राजस्व अभिलेख में कही पर भी अंकित नही है। और न ही चारो लोगो के नाम कोई भी गाटा संख्या ही दर्ज है। विपक्षी द्वारा धोखाधड़ी करके फ्रॉड किया गया है।
मामले की जानकारी होने के बाद उनके द्वारा 18 नवंबर 1971 को मामले की शिकायत तहसील दिवस स्थानीय थाने पर शिकायत पत्र देकर की गई लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को भी शिकायत पत्र भेजा गया फिर भी कोई सुनवाई नहीं हुई उसके बाद न्यायालय में शिकायत पत्र दिया गया। आरोप की जद में आए तत्कालीन चकबंदी अधिकारी अनिल सिंह बिसेन की तैनाती वर्तमान में लखनऊ मोहनलालगंज में बताई जाती है।
हैदरगंज थाना प्रभारी विवेक राय ने बताया न्यायालय के आदेश पर मामले में आरोपी सीहीपुर हैदरगंज निवासी धर्मराज दुबे, नानहू, सुकई और बीकापुर के तत्कालीन चकबंदी अधिकारी के विरुद्ध धारा 419, 420 आईपीसी में अभियुक्त पंजीकृत किया गया है जांच की जा रही है।
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