गुंडा एक्ट का आरोपी जिला बदर होने का आदेश ।

अयोध्या।
अयोध्या जिले में समाज में भय व आतंक फैलाने के मामले में गुंडा एक्ट के आरोपी कप्तान सिंह को अपर जिला मजिस्ट्रेट नगर सलिल कुमार पटेल ने तीन माह के लिए जिला बदर करने का आदेश पारित किया है।
थाना कैंट क्षेत्र के बनवीर पुर गांव निवासी कप्तान सिंह उर्फ रविंद्र सिंह के विरुद्ध 29 दिसंबर 2023 को थाना कैंट की पुलिस की रिपोर्ट पर कोर्ट की कार्यवाही शुरू हुई। कप्तान सिंह के विरुद्ध थाना कैंट में एससी/एसटी सहित कई धाराओं में छह मुकदमे दर्ज हैं। कमजोर वर्ग के घर में घुसकर रास्ता रोक कर मारपीट करने और समाज में भय फैलाकर आतंक का माहौल पैदा करने के आरोप लगाए गए। कप्तान सिंह को अपना पक्ष रखने के लिए तीन फरवरी 2024 को कोर्ट से नोटिस भेजी गई। बचाव पक्ष से कोई भी कोर्ट में उपस्थित नहीं हुआ।
न्यायालय ने आरोपों के आधार पर कप्तान सिंह के विरुद्ध गुंडा एक्ट की कार्यवाही किए जाने का पर्याप्त आधार पाया। कप्तान सिंह को तीन माह के लिए जिला बदर किए जाने का आदेश पारित किया। आदेश के तामील होने के बाद अयोध्या जिले की सीमा से बाहर चले जाने और तीन माह तक सीमा में प्रवेश न करने का निर्देश दिया है।