खाद्य पदार्थों में मिलावट पाए जाने पर न्यायालय से हुई कार्रवाई।
अयोध्या।
अयोध्या में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन द्वारा बीते दिनों लिए गए अलग-अलग खाद्य पदार्थों के नमूनों में मिलावट पाए जाने पर न्यायालय ने 11 कारोबारियों पर 2.67 लाख का जुर्माना ठोंका है। जुर्माने की धनराशि अविलंब जमा कराने के लिए निर्देशित किया है। सहायक आयुक्त खाद्य मानिकचंद्र सिंह ने बताया कि कारोबारी जितेश राजपाल व रेखा राजपाल के प्रतिष्ठान से लिए गए मिल्क रस्क के नमूने में मिलावट मिलने पर सर्वाधिक एक लाख का जुर्माना लगाया गया है। जुर्माने की धनराशि जमा करने के लिए नोटिस जारी की जा रही है।