सुल्तानपुर अमेठी जिले के थाना क्षेत्र कमरौली के एक गांव में दो साल पूर्व 15 साल की किशोरी के साथ दुष्कर्म व हत्या की धमकी देने के दोषी,अतुल शर्मा को पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश पवन शर्मा ने बुधवार को 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने दोषी पर 51 हजार रुपए अर्थदंड भी लगाया है। अदालत ने अर्थदण्ड की धनराशि का 50 फीसदी पींड़िता को बतौर क्षतिपूर्ति देने का आदेश भी दिया है।
एडीजीसी विवेक सिंह के मुताबिक 18 अप्रैल 2022 को पिता के साथ भण्डारे का प्रसाद ग्रहण करने गई किशोरी गायब हो गई। खोजबीन पर बेहोशी की हालत में किशोरी मिली तथा घटना की जानकारी परिजन को दी। पिता की तहरीर पर कमरौली थाने में अभियोग पंजीकृत हुआ तथा आरोपी अतुल को पुलिस ने 20 अप्रैल 2022 को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। दौरान विचारण आरोपी की जमानत नहीं हो सकी थी।
पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय भेजा। कोर्ट ने अभियोजन पक्ष से मुकदमे के दौरान पेश किए गये छह गवाहों के साक्ष्यों के आधार पर मुकदमे का फैसला लगभग एक साल नौ माह 16 दिन में कर पींड़ित परिवार को न्याय दिया।