किशोरी के अपहरण के आरोपी को नहीं मिली जमानत।
अयोध्या।
अयोध्या किशोरी का अपहरण कर शादी के लिए विवश करने के आरोपी की जमानत अर्जी अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय अशोक कुमार दूबे ने बृहस्पतिवार को खारिज कर दी। अभियोजन पक्ष के के मुताबिक बीकापुर कोतवाली के गांव में लखीमपुर जिले के थाना धौरहरा क्षेत्र के खरबहिया गांव निवासी राम निवास गन्ना छिलाई के लिए आया था। 15 वर्षीय किशोरी को बहला-फुसलाकर 06 जनवरी, 2025 की सुबह 10 बजे ले गया। उसके बाद किशोरी को शादी के लिए मजबूर किया।
अपहृता की मां की तहरीर पर आरोपी के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज हुई। न्यायाधीश ने अपराध को गंभीर प्रकृति का पाते हुए जमानत का पर्याप्त आधार न होने से जमानत अर्जी निरस्त कर दी।