court hamme - किशोरी का अपहरण करने पर कोर्ट ने युवक को सुनाई पांच साल कैद की सजा।

किशोरी का अपहरण करने पर कोर्ट ने युवक को सुनाई पांच साल कैद की सजा।

अयोध्या उत्तर प्रदेश

किशोरी का अपहरण करने पर कोर्ट ने युवक को सुनाई पांच साल कैद की सजा।

court hamme - किशोरी का अपहरण करने पर कोर्ट ने युवक को सुनाई पांच साल कैद की सजा।

अयोध्या।
अयोध्या किशोरी का अपहरण करने वाले युवक को कोर्ट ने पांच साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। उसे 50 हजार रुपये का अर्थ दंड भी लगाया है। यह आदेश विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट अमर सिंह की अदालत से गुरुवार को हुआ। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता विजय ओझा व पॉक्सो एक्ट के विशेष लोक अभियोजक वीरेंद्र कुमार मौर्य ने बताया कि घटना 21 अगस्त 2019 की है। कैंट थाना क्षेत्र के एक कॉलोनी में रहने वाली फौजी की (पुत्री) को थाना कैंट का सहादतगंज निवासी अश्वनी कुमार उसके घर से जबरदस्ती ले गया। मऊ शिवाला में पुलिस ने दोनों को पकड़ लिया। आरोपी ने पीड़िता को धमकी दी कि यदि तुम मेरे पास से चली जाओगी तो तुम्हारे मां-बाप और भाई की हत्या कर दूंगा। वो पीड़िता को 50 हजार में बेचने की बात कह रहा था। इसके पूर्व भी आरोपी ने किशोरी के साथ दुष्कर्म किया था। इसकी रिपोर्ट पीड़िता के पिता ने दर्ज कराई थी। इसमें जमानत पर छूटने के बाद इस वारदात को अंजाम दिया
दुष्कर्म की घटना का ट्रायल विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट द्वितीय की अदालत में विचाराधीन है। अपहरण के मामले में कोर्ट ने सुनवाई के बाद अपहरण और पाक्सो एक्ट के तहत दोषी पाते हुए सजा सुनाई।

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