करोड़ों रुपए हड़पने के आरोपी अजीत गुप्ता को नहीं मिली जमानत।
अयोध्या।
अयोध्या धोखाधड़ी करके निवेशकों से 32.5 करोड़ रुपए हड़पने के दो मामले में जेल में निरुद्ध आरोपी अजीत गुप्ता की जमानत अर्जी शुक्रवार को प्रथम अपर जिला न्यायाधीश ने निरस्त कर दी।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता रोहित पांडेय ने बताया कि थाना तारुन निवासी उर्मिला वर्मा से ढाई करोड़ व थाना महाराजगंज के अनिल मिश्रा से 30 करोड़ रुपये अजीत कुमार ने अपनी कंपनी अनी बुलियन में जमा कराकर हड़प लिए। दोनों मामलों में आरोपी के खिलाफ केस दर्ज हैं।