करोड़ों की क्षति पहुंचाने के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज।
अयोध्या।
अयोध्या गल्ला खरीद-बिक्री की फर्म बनाकर संस्था व बैंक का नाम दिखाते हुए फर्जी चालान के सहारे करोड़ों की राजस्व क्षति पहुंचाने के आरोपी विवेक पांडेय की जमानत अर्जी अपर सत्र न्यायाधीश/एफटीसी द्वितीय कुलदीप सिंह ने निरस्त कर दी।
एडीजीसी श्रीधर मिश्रा ने बताया कि वर्ष 2015 में फर्म सर्वश्री पांडेय एग्रो इंडस्ट्रियल के स्वामी सनेथू गांव निवासी विवेक पांडेय ने गल्ला खरीद-बिक्री का व्यापार करते हुए, इंटरनेट पर 1,64,29,930 रुपये दिखाए। लेकिन धनराशि बैंक और कोषागार में जमा नहीं की गई।
वाणिज्य कर विभाग की असिस्टेंट कमिश्नर राखी सिंह की तहरीर पर थाना कोतवाली नगर में धोखाधड़ी सहित कई गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ था।